मसूरी : पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 03.11.2025 को वादी आनंद सिंह बिष्ट पुत्र वीरेंद्र सिंह बिष्ट निवासी गणेश होटल, लंढौर, मसूरी द्वारा कोतवाली मसूरी पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30.10.2025 को वह अपने मित्र के साथ मोजैक होटल की पार्किंग के सामने खड़े थे, तभी माल रोड की ओर से वीरेंद्र सिंह पवार व उनके साथीगण आए तथा वादी के साथ मारपीट कर गाली-गलौज करना एवं घसीटकर टैक्सी यूनियन कार्यालय में ले जाना बताया गया।
वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मसूरी पर मुकदमा अपराध संख्या 47/25 धारा 115(2), 126(2), 191(2), 352 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रचलित है।
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